बीमा लोकपाल में शिकायत कैसे करें

क्लेम रिजेक्ट होने पर पहले बीमा कंपनी के ग्रीवांस ऑफ़िसर को लिखित शिकायत करें। कंपनी शिकायत ठुकरा दे या एक महीने में जवाब न दे, तो बीमा लोकपाल में शिकायत करें — कंपनी के अंतिम जवाब के एक साल के अंदर। कोई फ़ीस नहीं, वकील ज़रूरी नहीं, और ₹50 लाख तक का फ़ैसला कंपनी पर बाध्यकारी है।

Step by step

  1. पहले कंपनी को लिखें

    रिजेक्शन का कारण बताते हुए, दस्तावेज़ों के साथ ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफ़िसर को ईमेल करें और पावती रखें। कंपनी को 14 दिन में हल करना होता है।

  2. लोकपाल कब जाएँ

    कंपनी शिकायत ठुकरा दे, या एक महीने में जवाब न दे। अंतिम जवाब के एक साल के अंदर शिकायत करें।

  3. ऑनलाइन या कागज़ पर

    Council for Insurance Ombudsmen की वेबसाइट cioins.co.in पर ऑनलाइन, या अपने क्षेत्र के लोकपाल कार्यालय में।

  4. दस्तावेज़ लगाएँ

    पॉलिसी, रिजेक्शन लेटर, आपकी शिकायत और कंपनी का जवाब, प्रपोज़ल फ़ॉर्म, डॉक्टर का सर्टिफ़िकेट, डिस्चार्ज समरी और बिल।

  5. सुनवाई और फ़ैसला

    सुनवाई अक्सर वीडियो पर होती है। पूरी शिकायत मिलने के तीन महीने में फ़ैसला, और कंपनी को 30 दिन में पालन करना होता है।

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क्या बीमा लोकपाल में शिकायत की कोई फ़ीस है?

नहीं। कोई फ़ीस नहीं और वकील की ज़रूरत नहीं।

बीमा लोकपाल में कितने समय में शिकायत करनी होती है?

बीमा कंपनी के अंतिम जवाब के एक साल के अंदर।

बीमा लोकपाल कितनी राशि तक का फ़ैसला दे सकता है?

₹50 लाख तक।